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निवेशक पूंजी वापस पाने के लिये प्रयासरत
मिहिजाम : नन बैंकिंग कंपनी सेट्रल बैंक सेंट्रल बैंक स्टाफ बचत एंड साख स्वावलंबी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के ग्राहकों के रुपये गबन करने के सभी आरोपियों के जेल जाने के बाद अब निवेशक अपनी पूंजी वापस पाने के लिए प्रयासरत हैं. इन सब के बीच पुलिस ने कहा है कि निवेशकों को न्यायालय द्वारा ही […]
मिहिजाम : नन बैंकिंग कंपनी सेट्रल बैंक सेंट्रल बैंक स्टाफ बचत एंड साख स्वावलंबी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के ग्राहकों के रुपये गबन करने के सभी आरोपियों के जेल जाने के बाद अब निवेशक अपनी पूंजी वापस पाने के लिए प्रयासरत हैं.
इन सब के बीच पुलिस ने कहा है कि निवेशकों को न्यायालय द्वारा ही राशि की वापसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए निवेशकों को अपने दस्तावेजों के साथ मिहिजाम थाना प्रभारी के नाम आवेदन देना पड़ेगा. तभी संबंधित आवेदक की राशि निर्गत हो पायेगी. गौरतलब है किशनिवार को उक्त कंपनी के संचालक नलीन विलोचन उर्फ अरुण कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक संचालक व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम मिहिजाम से लेकर बिहार, झारखंड व अन्य जगहों पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित होने की जानकारी मिल रही है. जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है. निवेशकों के रुपये वापस नहीं करने की सूरत में ऐसी चल-अचल संपत्ति भी नीलाम की जा सकती है.
चार सितंबर को सेंट्रल बैंक स्टाफ बचत एंड साख स्वावलंबी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के प्रबंधक सह संचालक मिहिजाम थाना क्षेत्र के कालीतल्ला निवासी नलीन विलोचन उर्फ अरुण कुमार सिंह पिता स्व रामेश्वर सिंह, सहायक कालीतल्ला निवासी आजाद कुमार राम पिता भगवान राम और राजबाड़ी निवासी मनोहर ठाकुर पिता स्व मंटू ठाकुर के खिलाफ पीबीरोड निवासी अभय कुमार मंडल पिता तरणी प्रसाद मंडल व अन्य की शिकायत पर भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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