ग्रामसभा में ग्रामीणों को पेसा कानून की दी गयी जानकारी

Published by :JIYARAM MURMU
Published at :23 Apr 2026 8:26 PM (IST)
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ग्रामसभा में ग्रामीणों को पेसा कानून की दी गयी जानकारी

विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड के सहजपुर गांव के धूमकुड़िया भवन में ग्रामसभा हुई.

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विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड के सहजपुर गांव के धूमकुड़िया भवन में ग्रामसभा हुई. स्थानीय संस्था लोकदीप मधुपुर ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीणों को पेसा कानून के बारे में जानकारी दी. ग्रामसभा में बरमुंडी पंचायत के विभिन्न गांवों से ग्राम प्रधान एवं संस्था के कार्यकर्ता उपस्थित हुए. लोकदीप संस्था के संयोजक बाबूमनी झा ने कहा ग्रामसभा पूर्ण रूप से पेसा कानून के तहत बना है, जिसका एक कार्यालय होगा, जिसमें सचिव पंचायत सचिव होंगे और सहायक सचिव ग्रामसभा के सदस्य होंगे. बताया कि ग्रामसभा में निर्णय लेने का अधिकार ग्रामसभा को होगा. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी. ग्रामसभा का जल, जंगल, जमीन, लघु वन उपज पर पूर्ण अधिकार होगा. ग्रामसभा की ओर से दोषी व्यक्तियों पर 2000 रुपये तक किसी भी केस में दंड लगाया जा सकता है. इसके बाद जयदेव ने संथाली गीत पेसा कानून पर प्रस्तुत किया. लश्कर टुडू ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

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