28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ओके……. दुकान के सामने कचरा होने पर मिलेगा दंड

– सात दिनों के अंदर सफाई शुल्क जमा करने का निर्देश- कचरा फेंकने के लिए 500 रुपया का अर्थदंड फोटो : 28 जाम 05नगर प्रतिनिधि, जामताड़ासात दिनों के अंदर सफाई शुल्क जमा करें नहीं तो कार्रवाई होगी. यह बातें नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी ने नगर पंचायत क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में […]

– सात दिनों के अंदर सफाई शुल्क जमा करने का निर्देश- कचरा फेंकने के लिए 500 रुपया का अर्थदंड फोटो : 28 जाम 05नगर प्रतिनिधि, जामताड़ासात दिनों के अंदर सफाई शुल्क जमा करें नहीं तो कार्रवाई होगी. यह बातें नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी ने नगर पंचायत क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में दुकानदारों से कहीं. उन्होंने कहा कि जो दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाये हैं वो तुरंत लाइसेंस बनवा लें. शहर के आधे से अधिक दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है जो नगर पंचायत के अधिनियम के विरुद्ध है. वही उन्होंने कहा कि अपने आस-पास जमा कचरे को तुरंत नष्ट करें. जिस दुकान के सामने कचरा मिलेगा उस दुकानदार पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उसे 500 रुपये का आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा. मौके पर नगर पंचायत कर्मी पिंटू मंडल, खोखन दास, राजीव मंडल, गौड़ी मंडल, समर माझी, तारा शंकर झा उपस्थित थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें