फरार दो आरोपियों पर कोर्ट सख्त, 22 तक हाजिर होने का आदेश

Updated:
विज्ञापन
फरार दो आरोपियों पर कोर्ट सख्त, 22 तक हाजिर होने का आदेश

जामताड़ा सीजेएम कोर्ट ने थाना कांड संख्या 137/2025 के तहत फरार चल रहे दो आरोपियों के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 22 मई तक हर हाल में अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

विज्ञापन

बालाजी ज्वेलर्स गोलीकांड में पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार संवाददाता, जामताड़ा जामताड़ा के कायस्थपाड़ा में 24 दिसंबर 2025 को हुए चर्चित बालाजी ज्वेलर्स गोलीकांड में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. जामताड़ा सीजेएम कोर्ट ने थाना कांड संख्या 137/2025 के तहत फरार चल रहे दो आरोपियों के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें 22 मई तक हर हाल में अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. न्यायालय के अनुसार, अनिल कुमार सिंह उर्फ बजरंगी और परवीन कुमार उर्फ पारो, दोनों थाना मोहनपुर जिला देवघर के निवासी हैं. घटना के बाद से फरार हैं. गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद दोनों आरोपी कानून से बचते हुए छिपे हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ और कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मोहनपुर थाना प्रभारी सालो हेंब्रम के सहयोग से जामताड़ा थाना के सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने आरोपियों के घरों पर उद्घोषणा नोटिस चिपकाया. इस दौरान स्थानीय लोगों से भी आरोपियों की सूचना देने की अपील की गयी. गौरतलब है कि इस मामले में कुल छह आरोपी नामजद थे, जिनमें से चार को 11 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि दो अब भी फरार हैं. घटना में अमन वर्मा को गोली लगी थी, जिनका लंबे समय तक इलाज चला. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है.

विज्ञापन
Umesh Kumar

लेखक के बारे में

By Umesh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola