Jamshedpur News : साकची में अजय मोदी के घर करोड़ों की चोरी मामले में पांच आरोपियों को सजा
Updated at : 13 Mar 2025 1:09 AM (IST)
विज्ञापन

अजय मोदी के घर से हुई करोड़ों की चोरी के मामले में सीजेएम विशाल गौरव के कोर्ट ने पांच आरोपियों-रामातुल्लाह, निरंजन गौड़, साहिल, सन्नी प्रसाद और मोहम्मद अफरोज को दोषी करार देते हुए दो साल तीन माह की सजा और 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
विज्ञापन
कोर्ट ने दो साल तीन महीने की सजा और 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Jamshedpur News :
जमशेदपुर के साकची निवासी सह कारोबारी अजय मोदी के घर से हुई करोड़ों की चोरी के मामले में सीजेएम विशाल गौरव के कोर्ट ने पांच आरोपियों-रामातुल्लाह, निरंजन गौड़, साहिल, सन्नी प्रसाद और मोहम्मद अफरोज को दोषी करार देते हुए दो साल तीन माह की सजा और 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शैलेश मोदी, परवेज आलम, शेख इसराफील और शेख अशफाक को एक दिन पहले बरी कर दिया था. जिन दोषियों ने सजा पूरी कर ली है, वे जुर्माना चुकाने के बाद रिहा हो सकेंगे. मामले में तीन आरोपी अभी भी जेल में हैं. इधर, सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान जमानत पर बाहर छह आरोपी सशरीर व तीन आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे.मालूम हो कि तीन साल पूर्व 29 सितंबर से 9 अक्तूबर के बीच अजय मोदी परिवार सहित सिंगापुर गये थे. 9 अक्तूबर को जमशेदपुर लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला. इसके बाद पीड़ित अजय मोदी ने साकची थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




