Jamshedpur News :
सीजेएम विशाल गौरव के कोर्ट ने मंगलवार को साकची राजेंद्रनगर और शीतला मंदिर के समीप निवासी सह कारोबारी अजय मोदी के घर से 40 लाख रुपये नकद और 2.10 करोड़ रुपये के हीरे-जवाहरात की चोरी मामले में कोर्ट ने चचेरे भाई शैलेश मोदी समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि पांच को दोषी करार दिया. घटना 29 सितंबर 2022 की है, जब अजय मोदी परिवार सहित सिंगापुर गये थे. 9 अक्टूबर को लौटने पर उन्होंने चोरी की सूचना दी और साकची थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की.कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में शैलेश मोदी, परवेज आलम, शेख इसराफील और शेख अशफाक को बरी कर दिया. जबकि रामातुल्लाह, निरंजन गौड़, साहिल, सन्नी प्रसाद और मोहम्मद अफरोज को दोषी ठहराया है. दोषी पाये गये तीन आरोपी जेल में थे, जबकि छह जमानत पर थे. शैलेश मोदी ने फैसले को सत्य व न्याय की जीत बतायी.
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