सिदगोड़ा : मारपीट मामले के चार आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
Updated at : 27 Jun 2024 8:24 PM (IST)
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3 जून 2024 को रूबी कौर ने कुत्ता घुमाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुआ था. घटना के बाद सिदगोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था. घटना के बाद रानी कुमारी ने भी सिदगोड़ा थाना में रूबी कौर के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है.
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मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने गुरुवार को कुत्ता घुमाने को लेकर मारपीट मामले में चार आरोपियों (विमलेश सिंह, तारा देवी, पूजा कुमारी व रानी कुमारी) को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. इससे पूर्व 3 जून 2024 को रूबी कौर से कुत्ता घुमाने को लेकर मारपीट हुई थी. घटना के बाद सिदगोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था. घटना के बाद रानी कुमारी ने भी सिदगोड़ा थाना में रूबी कौर के खिलाफ मारपीट का केस किया था.साकची : धोखाधड़ी मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
जमशेदपुर
: जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट में गुरुवार को धोखाधड़ी के केस में आरोपी सह साईंनाथ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पंकज तिवारी को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक ने पैरवी की थी. मालूम हो कि छह साल पहले वर्ष 2018 में बिजनेस के लिए पंकज तिवारी ने स्टार डिस्ट्रीब्यूटर वैभव पांडेय से 25 लाख रुपये लिया था. वर्ष 2019 में पंकज तिवारी ने 19 लाख रुपये लौटा दिया, शेष छह लाख की राशि नहीं लौटने पर वैभव पांडेय ने पंकज तिवारी के खिलाफ केस किया था. इस पर सीजेएम कोर्ट ने गत 20 मार्च 2024 को आइपीसी की धारा 420, 406 धारा में संज्ञान लिया था. वहीं आरोपी कार्रवाई से बचाव को लेकर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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