17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड सरकार के श्रम कानून के फैसले का विरोध

जमशेदपुर : झारखंड सरकार के श्रम कानून को लेकर लिये गये फैसले का देश के सबसे बड़े श्रम संगठन इंटक ने जोरदार विरोध किया है. साथ ही ग्रेच्यूटी का भी विरोध किया गया. राजस्थान के उदयपुर में आयोजित इंटक की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में इन मुद्दों को टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटानगर के नेताओं […]

जमशेदपुर : झारखंड सरकार के श्रम कानून को लेकर लिये गये फैसले का देश के सबसे बड़े श्रम संगठन इंटक ने जोरदार विरोध किया है. साथ ही ग्रेच्यूटी का भी विरोध किया गया. राजस्थान के उदयपुर में आयोजित इंटक की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में इन मुद्दों को टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटानगर के नेताओं ने उठाया. इस दौरान मजदूरों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी रणनीति तैयार की गयी.
ग्रेच्यूटी पर रघुनाथ ने उठायी मांग, इंटक से आवाज बुलंद करने की अपील
जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय ने ग्रेच्यूटी का मुद्दा उठाया तथा इंटक को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद करने की अपील की. श्री पांडेय ने कहा कि इंटक को ग्रेच्यूटी पर टैक्स की छूट दिलाना चाहिए.
सतीश ने भी उठाया ग्रेच्यूटी का मुद्दा :टाटा वर्कर्स यूनियन के महामंत्री सतीश सिंह ने कहा कि ग्रेच्यूटी का जो बिल पास हुआ है, उसे जल्द से जल्द इनकम टैक्स के रुल में लाया जाये. उसके लिए इंटक को पहल करने की जरूरत है. कर्मचारियों को रिटायरमेंट में 20 लाख तक की रकम में इनकम टैक्स छूट मिल जाये तो बेहतर होगा. अभी इसका दायरा सिर्फ दस लाख रुपये तक है.
इस दौरान उपस्थित नेताओं ने तालियां बजाकर इसका समर्थन किया. सतीश सिंह ने कहा कि परक्विजिटी टैक्स में भी मजदूरों को छूट दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए. इसके अलावा नये श्रम कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, उसका भी विरोध करने की बात सतीश ने कही.
श्रम कानून में संशोधन वापस ले सरकार : नितेश राज
टाटा वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव सह यूथ इंटक के जिलाध्यक्ष नितेश राज ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा श्रम कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि जिस कारखाना में 50 से कम कर्मचारी हैं, वह प्रतिष्ठान श्रम कानून के दायरे में नहीं आयेगा. ऐसे में मजदूरों का शोषण और बढ़ जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें