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नियुक्ति के अनुमोदन बिना तीन साल तक पारा टीचर की नौकरी की

जमशेदपुर : पटमदा प्रखंड के न्यू प्राथमिक स्कूल खेजुरडीह में मधुसूदन महतो ने पारा शिक्षक के रूप में तीन साल तक अपनी सेवा दी लेकिन पूरे मामले की जांच में पाया गया कि प्रखंड शिक्षा समिति से नियुक्ति का अनुमोदन नहीं था, इसलिए उक्त नियुक्ति अवैध थी. मधुसूदन महतो को पारा शिक्षक के पद से […]

जमशेदपुर : पटमदा प्रखंड के न्यू प्राथमिक स्कूल खेजुरडीह में मधुसूदन महतो ने पारा शिक्षक के रूप में तीन साल तक अपनी सेवा दी लेकिन पूरे मामले की जांच में पाया गया कि प्रखंड शिक्षा समिति से नियुक्ति का अनुमोदन नहीं था, इसलिए उक्त नियुक्ति अवैध थी. मधुसूदन महतो को पारा शिक्षक के पद से हटा दिया गया है.
उन्हें तीन साल तक पढ़ाने के बदले मानदेय भी नहीं मिलेगा. ग्राम शिक्षा समिति से चयनित हुए थे पारा शिक्षक : मधुसूदन महतो के अनुसार स्कूल की ग्राम शिक्षा समिति ने 9 अक्तूबर 2009 को उनका चयन पारा शिक्षक के तौर पर किया था. श्री महतो का दावा है कि 4 फरवरी 2010 को उनकी नियुक्ति को पटमदा प्रखंड से अनुमोदित कर दिया गया था. 8 जुलाई 2012 तक उन्होंने कार्य किया लेकिन इसके बाद उन्हें हटा दिया गया. उस अवधि का मानदेय भुगतान नहीं किया गया. इससे संबंधित शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की. इसके बाद मामले की जांच की गयी.

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