होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि

Published at :02 Dec 2016 7:53 AM (IST)
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होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि

हजारीबाग : शहर में होल्डिंग समेत अन्य टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी गयी है. नयी दर नगर निगम बोर्ड ने गुरुवार को पारित कर दिया. 21 वर्ष के बाद यह टैक्स बढ़ाया गया है. इसमें आवासीय होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि की गयी है. वहीं निजी कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाओं में मात्र […]

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हजारीबाग : शहर में होल्डिंग समेत अन्य टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी गयी है. नयी दर नगर निगम बोर्ड ने गुरुवार को पारित कर दिया. 21 वर्ष के बाद यह टैक्स बढ़ाया गया है. इसमें आवासीय होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि की गयी है. वहीं निजी कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाओं में मात्र डेढ गुणा वृद्धि की गयी है. वहीं राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुराने दर में से .35 पैसा प्रति वर्गफीट घटा दी गयी है. यह टैक्स प्रति वर्गफीट निर्धारण की नयी है.
नयी दर की सूची नगर निगम बोर्ड की बैठक में सार्वजनिक की गयी. इसके अलावा शहर के मास्टर प्लान का प्रथम चरण की स्वीकृति पारित की गयी. 14वें वित आयोग की राशि से जिन वार्डों में योजना नहीं ली गयी, वैसे वार्ड को चिह्नित कर शहरी परिवहन मद से करीब तीन करोड़ की राशि खर्च सड़क निर्माण पर की जायेगी. वहीं शहर में 20 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया.
शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत शहर के शिक्षित बेरोजगार, युवक-युवतियों को अधिक संख्या में जोड़ने का निर्णय लिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि सभी बढ़े हुए टैक्स वृद्धि दर में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर अंजलि कुमारी ने की. मौके पर उपाध्यक्ष आनंद देव, कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक अभियंता सुदर्शन प्रसाद सिंह, वार्ड पार्षद विजय चौधरी, अंजय पासवान, मो नसीम समेत कई लोग शामिल थे.
आवासीय होल्डिंग टैक्स 0.63 पैसा प्रति वर्गफीट से बढ कर 2.16 रुपये, होटल, बार, हेल्थ क्लब, विवाह भवन के लिए 1.97 रुपये से बढ़ कर 6.48 रुपये, 250 वर्गफीट से कम की दुकान 1.97 से बढ़ कर 3.24 रुपये, शोरूम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, 250 वर्गफीट से ज्यादा वर्गफीट की दुकानों पर 1.97 से बढ़ कर 5.4 रुपया किया गया. वहीं वाणिज्य कर वित्त संस्थान, बैंक, बीमा, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में 1.97 से बढ़ कर 5.4, इंडस्ट्रीज, कार्यशाला, भंडार, गोदाम, प्रतिष्ठान, राज्य सरकार के उपकरण 1.97 से बढ़ कर 4.32 रुपये, प्रशिक्षण केंद्र हॉस्टल, कोचिंग सेंटर 1.97 से बढ़ कर 3.24 रुपये किये गये. राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर टैक्स 1.97 से घटाकर 1.62 की गयी है. निजी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, हॉस्टल का 1.97 से बढ़ा कर 3.24 किया गया. टैक्स की वसूली मकान मालिकों से वार्षिक वर्गफीट के अनुसार की जायेगी.
तीन वर्गों में किया गया टैक्स का निर्धारण
नयी टैक्स निर्धारण को तीन वर्गों में बांटा गया है. यह वर्गीकृत सड़क की चौड़ाई के आधार पर किया गया है. इसके पहले 1994 में टैक्स की वृद्धि की गयी थी. नयी दर की वृद्धि प्रति वर्गफीट के अनुसार बढ़ायी गयी है. वृद्धि दर में मकान को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रथम श्रेणी में पक्का मकान, द्वितीय श्रेणी में एलबेस्टर और तीसरे श्रेणी में खपरैल मकान को रखा गया है.
निगम की बैठक में लेखा समिति का चयन
लेखा समिति का चयन किया गया. इस समिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष वार्ड पार्षद प्रफुल कुमार को चुना गया. इसके अलावा 13 सदस्य बनाये गये. इनमें राजेश कुमार सिन्हा, विजय प्रसाद, दीपरंजन, राजेश खतरी, पंकज गुप्ता, काजल मुखर्जी, सुदीप्तो चटर्जी, मुरमय चाकी, रेखा सिंह, गजाला परवीन, बबीता वर्मा व सुनीता देवी के नाम शामिल हैं.
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