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पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र अनिवार्य नहीं, तो लाइसेंस रद्द

Updated at : 27 Jun 2019 1:04 AM (IST)
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पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र अनिवार्य नहीं, तो लाइसेंस रद्द

हजारीबाग : जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है. इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी डेविड बलिहार ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर 15 दिनों के अंदर अपने-अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र (पीयूसी) स्थापित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि […]

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हजारीबाग : जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है. इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी डेविड बलिहार ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर 15 दिनों के अंदर अपने-अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र (पीयूसी) स्थापित करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि आदेश नहीं माननेवाले पेट्रोल पंपों का ट्रेड लाइसेंस रद्द होगा. बताया कि जिले में एक सौ से अधिक पेट्रोल पंप कार्यरत हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि झारखंड स्थित सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है. इसी आलोक में हजारीबाग जिले के पेट्रोल पंप के मालिकों को निर्देश जारी किया गया है.

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