भरनो. जिला बाल संरक्षण समिति गुमला के तत्वावधान में शुक्रवार को भरनो के मनरेगा भवन सभागार में एक दिनी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में उपस्थित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय कुमार व वेद प्रकाश तिवारी ने पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को बाल संरक्षण अधिनियम से संबंधित किशोर-किशोरी अधिनियम, बच्चों पर हो रहे शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, हिंसा, मजदूरी अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कहा कि प्रत्येक गांव में बाल संरक्षण समिति का होना जरूरी हो गया है. इसके लिए गांवों में समिति का गठन किया जायेगा. जिसमें गांव स्तर के लोगों को शामिल किया जायेगा. बाल संरक्षण के लिए यह जरूरी है. मौके पर बीडीओ श्वेता वेद, प्रखंड प्रमुख हरिनंदन ओहदार, तीर्थराज तिवारी, बसंत उरांव, मुकेश उरांव, मनी उरांव, सुकरी देवी, बुद्धदेव उरांव, जेरोम खडि़या, इभा लकड़ा, रामपति कुमारी, मीना लकड़ा सहित कई लोग उपस्थित थे.
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प्रत्येक गांव में बनेगी बाल संरक्षण समिति
भरनो. जिला बाल संरक्षण समिति गुमला के तत्वावधान में शुक्रवार को भरनो के मनरेगा भवन सभागार में एक दिनी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में उपस्थित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय कुमार व वेद प्रकाश तिवारी ने पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को बाल संरक्षण अधिनियम से संबंधित किशोर-किशोरी अधिनियम, बच्चों पर […]
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