दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला जिला की एक बेजुबान गूंगी लड़की 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा निवासी सोमा उरांव को गुरुवार को सात साज की कैद की सजा सुनायी गयी. गुमला के एडीजे-थ्री सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनायी है.
आरोपी को धारा 376 के तहत सात साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की थी. मामला वर्ष 2017 का है.
इस संबंध में आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने भरनो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि घटना के दिन घर पर कोई नहीं था. मैं मजदूरी का काम करने गयी हुए थी. जबकि पीड़िता के पिता खेत में बैल चराने गये हुए थे. उसी क्रम में दुष्कर्म के आरोपी सोमा उरांव ने उसके घर में प्रवेश कर किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
इस घटना के बाद पीड़िता ने इशारे से अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी थी. जब पीड़िता के घर वालों ने इस घटना का आवाज उठाना चाहा तो आरोपियों के द्वारा मामला दबाने का प्रयास किया गया था. यहां तक की गांव में 10 हजार रुपये का बॉन्ड लिखाकर मामला सलटाना चाहा. परंतु पीड़िता की मां ने इसे अस्वीकार कर न्याय के लिए कोर्ट का शरण ली थी. जिसके तीन साल के बाद कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनायी.