ओके::देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार आरोपित को नहीं मिली जमानत

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद की अदालत ने देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार काराधीन आरोपित किशन महथा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मोतिया पोखर के किशन महथा को अन्य के साथ आपराधिक योजना बनाते हुए पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी. 12 दिसंबर 2014 को 10:30 बजे के […]
गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद की अदालत ने देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार काराधीन आरोपित किशन महथा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मोतिया पोखर के किशन महथा को अन्य के साथ आपराधिक योजना बनाते हुए पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी. 12 दिसंबर 2014 को 10:30 बजे के आस-पास पुलिस को देखते ही सभी अपराधी उत्तर बहियार की तरफ भाग गये थे. अन्य तो भागने में कामयाब रहे. लेकिन किशन महथा पुलिस की गिरफ्त में आ गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर कमर से अवैध देशी पिस्तौल एवं गोली बरामद हुआ. प्रशिक्षु डीएसपी आशीष कुमार महली ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 564/14 दर्ज करते हुए आरोपित किशन महथा को न्यायालय आदेश से जेल भेज दिया था. जेल से ही जमानत पाने की अरजी किशन महथा ने दाखिल की थी. जिसे खारिज कर दिया गया.
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