ओके::अवैध कोयला रखने के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :06 May 2015 10:05 PM (IST)
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ओके::अवैध कोयला रखने के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. सदर प्रखंड के चिलौना निवासी महेश साह की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज नागेश्वर प्रसाद ने बुधवार को खारिज कर दी. महेश साह पर अवैध रूप से बंगला भट्टा ईंट पकाने के लिए 50 क्विंटल कोयला सुरक्षित भंडारण करने का आरोप है. थना प्रभारी मुफस्सिल आरके सिंह ने मुफस्सिल थान में महेश […]

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गोड्डा कोर्ट. सदर प्रखंड के चिलौना निवासी महेश साह की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज नागेश्वर प्रसाद ने बुधवार को खारिज कर दी. महेश साह पर अवैध रूप से बंगला भट्टा ईंट पकाने के लिए 50 क्विंटल कोयला सुरक्षित भंडारण करने का आरोप है. थना प्रभारी मुफस्सिल आरके सिंह ने मुफस्सिल थान में महेश साह के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 23/15 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 15 जनवरी 2015 को आलू एवं कोयला चोर क ो पकड़ने की गश्ती के दरम्यान चिलौना गांव में 50 क्विंटल अवैध कोयला का स्टॉक पाया गया था.

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