कोर्ट में 164 के तहत दुष्कर्म पीडि़ता बयान दर्ज

गोड्डा कोर्ट. मुफस्सिल थाना अंतर्गत हरिपुर चकवा गांव की दुष्कर्म की पीडि़ता को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय में पीडि़ता का बयान 164 के सीआरपीसी के तहत जेएम आनंदा सिंह ने दर्ज किया. अपने बयान में महिला ने कहा कि शिबू मंडल मेरे जीजा लगते है. घटना के दिन 30 जनवरी 2015 को […]
गोड्डा कोर्ट. मुफस्सिल थाना अंतर्गत हरिपुर चकवा गांव की दुष्कर्म की पीडि़ता को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय में पीडि़ता का बयान 164 के सीआरपीसी के तहत जेएम आनंदा सिंह ने दर्ज किया. अपने बयान में महिला ने कहा कि शिबू मंडल मेरे जीजा लगते है. घटना के दिन 30 जनवरी 2015 को मेरे घर आये थे.
लेकिन मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया. मेरे पति को गांव वालों ने भड़का दिया है. गांव वालों के कहने पर ही मैंने मुकदमा दर्ज कराया.
मालूम हो कि पीडि़ता ने मुफस्सिल थाना में दुष्क र्म करने को लेकर शिबू मंडल के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 44/15 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार पीडि़ता 30 जनवरी 2015 को छह बजे संध्या घर में वर्तन साफ कर रही थी. बगल के ही शिबू मंडल पीडि़ता के घर पर आया व घर में किसी अन्य के नहीं होने का फायदा उठाकर उसे खाट पर पटक दुष्कर्म किया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी शिबू द्वारा दी गयी. पीडि़ता ने पड़ोस में भी लोगों को बताया व पति के गोड्डा से आने पर जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज करायी थी.
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