दुष्कम के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

– शादी का प्रलोभन देकर आठ माह तक दुष्कर्म का आरोपगोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर आठ माह तक दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद रोहित पासवान की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बलबड्डा थाना अंतर्गत गझंडा गंाव के रोहित पासवान के […]
– शादी का प्रलोभन देकर आठ माह तक दुष्कर्म का आरोपगोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर आठ माह तक दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद रोहित पासवान की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बलबड्डा थाना अंतर्गत गझंडा गंाव के रोहित पासवान के विरुद्ध गांव की ही एक लड़की ने थाना में प्राथमिकी संख्या 240/14 दिनांक 16 नवंबर 14 को प्राथमिकी दर्ज कराया. दर्ज प्राथमिकी में पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि गांव के ही रोहित पासवान उससे शादी करने का वादा कर आठ माह तक दुष्कर्म किया. शादी करने के लिये पीडि़ता ने दबाव डाला तो वह मुकर गया. मामला घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. दुष्कर्मी के पिता से जब पीडि़ता ने गुहार लगायी तो उसने पंचायती की बात कह कर अपने पुत्र को भगा दिया. दुष्कर्मी आरोपित 25 दिसंबर 14 से ही जेल में बंद है. न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रोहित पासवान ने सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन संख्या 7/15 दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.
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