ओके::अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर परासी चौक से हटाया अतिक्रमण

Published at :08 Jan 2015 12:04 AM (IST)
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ओके::अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर  परासी चौक से हटाया अतिक्रमण

तसवीर:25 में दुकानों को खाली कराये जाने के बाद बेघर हुए लोग, 26 में मौजूद प्रशासन व भीड़प्रतिनिधि, ठाकुरगंगटीप्रखंड के मौजा बिहारी के परासी चौक पर गलत ढंग से दुकान चलाने वाले दुकानदारों से दुकान खाली करा लिया गया है. अनुमंडलाधिकारी के आदेश के बाद दुकानों को खाली कराया गया. अनुमंडल कोर्ट में वर्ष 2005-06 […]

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तसवीर:25 में दुकानों को खाली कराये जाने के बाद बेघर हुए लोग, 26 में मौजूद प्रशासन व भीड़प्रतिनिधि, ठाकुरगंगटीप्रखंड के मौजा बिहारी के परासी चौक पर गलत ढंग से दुकान चलाने वाले दुकानदारों से दुकान खाली करा लिया गया है. अनुमंडलाधिकारी के आदेश के बाद दुकानों को खाली कराया गया. अनुमंडल कोर्ट में वर्ष 2005-06 में दायर किये गये पक्षकार द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद हुई सुनवाई के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की. दुकान चलाने वाले निरंजन साह, दीवाकर पोद्दार, दिलीप प्रसाद साह से दुकान खाली करा लिया गया है. अंचल प्रशासन की ओर से बतौर दंडाधिकारी विनय कुमार ठाकुर व थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में दिन भर दुकान को खाली करा कर रैयत विनोद झा व सुबोध झा को दुकान सौंप दी गयी है. जानकारी के अनुसार दुकानदारों द्वारा गत 15 वर्षों से दुकान चलाया जा रहा था. बताया जाता है कि दुकानदारों द्वारा रैयत से जमीन खरीदी गयी थी. उस पर विवाद चल रहा था. इसके विरोध में ही रैयत सुबोध झा व विनोद झा ने उक्त जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर एसडीओ के कोर्ट में मुकदमा दायर किया था.

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