जमीन विवाद को लेकर हत्या में चार दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Sep 2016 8:10 AM
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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में चार लोगों को दोषी करार दिया है. सजा 26 सितंबर को सुनवाई होगी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत बलगो पंचायत के करमाटांड़ गांव का है. वर्ष 2002 में जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रानीखावा निवासी सुनील गोप की हत्या जमीन […]
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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में चार लोगों को दोषी करार दिया है. सजा 26 सितंबर को सुनवाई होगी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत बलगो पंचायत के करमाटांड़ गांव का है.
वर्ष 2002 में जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रानीखावा निवासी सुनील गोप की हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई थी. सुनील करमाटांड़ गांव में अपनी बहन के घर रहता था. इस दौरान जमीन को लेकर मथुरा महतो, मांगू महतो, लालू महतो व सुगन महतो ने उसकी हत्या कर दी. सत्रवाद संख्या 135/02 में अदालत ने भादवि की धारा 302/34 व 201/34 में मथुरा महतो, मांगू महतो, लालू महतो व सुगन महतो को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सच्चिदानंद सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने बहस की.
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