दुष्कर्म मामले में एक को नौ वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jul 2016 8:30 AM
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मामला गावां थाना अंतर्गत सांख गांव का गिरिडीह : ला व अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में रवींद्र प्रसाद यादव को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए नौ वर्ष व धारा 366 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की अलग-अलग सजा […]
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मामला गावां थाना अंतर्गत सांख गांव का
गिरिडीह : ला व अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में रवींद्र प्रसाद यादव को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए नौ वर्ष व धारा 366 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की अलग-अलग सजा सुनायी. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.क्या था मामला : मामला गावां थाना अंतर्गत सांख गांव का है. 19.11.2009 को सांख गांव की एक विवाहिता ढिबरा चुनने के लिए गयी थी. जब शाम तक वह अपना घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. 02.12.2009 को रवींद्र प्रसाद यादव ने फोन पर उसके परिजनों को सूचना दी कि उसकी बेटी दिल्ली में है.
सूचक के बयान पर गावां थाना में रवींद्र प्रसाद यादव पिता फागू प्रसाद यादव के विरुद्ध कांड संख्या 69/09 के तहत मामला दर्ज कराया गया. बताया कि रवींद्र प्रसाद यादव सांख गांव में ढिबरा खरीदता था और उसकी बेटी ढिबरी बेचने के लिए उसके पास गयी थी. इसी दौरान वह बहला-फुसला कर उसे दिल्ली ले गया और कई दिनों तक दुष्कर्म भी किया.
पुलिस ने मामले में दफा 366, 498 व 376 के तहत चार्जशीट दाखिल किया. ट्रायल में आठ गवाहों का परीक्षण भी कराया गया और सभी ने गवाही दी. सत्रवाद संख्या 130/10 में अदालत ने रवींद्र प्रसाद यादव को धारा 366 व 376 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी महेंद्र देव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने बहस की.
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