पेट्रोल पंप से अब धड़ल्ले से नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल-डीजल, 90 दिनों तक थोक बिक्री पर रोक

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Petrol And Diesel Bulk Sale: पेट्रोल पंप पर अब नहीं मिलेगा थोक में डीजल. सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या हैं नए नियम और आम ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा.

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Petrol and Diesel Bulk Sale: पेट्रोल पंप पर अब नहीं मिलेगा थोक में डीजल. सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या हैं नए नियम और आम ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा.

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Petrol and Diesel Bulk Sale: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक बड़ा और जरूरी आदेश जारी किया है. अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल नहीं खरीद सकेंगे. उन्हें अपनी जरूरत का फ्यूल अब अपने खुद के ‘कंज्यूमर पंपों’ या अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा. 

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यह फैसला क्यों लिया गया है? 

हाल ही के दिनों में पेट्रोल पंपों पर डीजल की मांग में असामान्य रूप से भारी बढ़ोतरी देखी गई. इसकी मुख्य वजह कीमतों का बड़ा अंतर है. दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक विक्रेताओं के लिए इसकी कीमत 134.50 रुपये है. इस अंतर के कारण बड़ी कंपनियां और उद्योग थोक के बजाय पेट्रोल पंपों से सस्ता डीजल खरीद रहे थे, जिससे आम लोगों के लिए फ्यूल की किल्लत होने का डर पैदा हो गया था. 

यहां देखें इस खबर से जुड़ी PTI की ऑफिशियल एक्स पोस्ट:

क्या हैं नए नियम? 

सरकार ने फिलहाल इस आदेश को 90 दिनों के लिए लागू किया है. इसके तहत पेट्रोल पंप डीलर अब किसी भी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेच सकेंगे. साथ ही, पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीजल को आगे बेचना (रीसेल करना) भी पूरी तरह से मना कर दिया गया है. 

क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा? 

यह नियम केवल बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों के लिए है. आम नागरिकों (व्यक्तिगत उपभोक्ताओं) को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल पहले की तरह ही मिलता रहेगा. सरकार का मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी के लिए तय की गई सब्सिडी वाली दरों का फायदा बड़े व्यावसायिक संस्थान गलत तरीके से न उठा सकें. 

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