मारपीट को ले एक दोषी सजा पर आज सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Mar 2016 8:08 AM

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गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय एके गुप्ता की अदालत ने मारपीट के एक मामले में रामेश्वर यादव को दोषी पाया है. अदालत इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगी. अदालत ने मारपीट के मामले में मंसूर मियां व चरका राय को दोषी करार दिया है. मामला जमुआ थानांतर्गत बरवाडीह गांव का है. सूचक […]

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गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय एके गुप्ता की अदालत ने मारपीट के एक मामले में रामेश्वर यादव को दोषी पाया है. अदालत इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगी. अदालत ने मारपीट के मामले में मंसूर मियां व चरका राय को दोषी करार दिया है. मामला जमुआ थानांतर्गत बरवाडीह गांव का है. सूचक वजीर मियां पिता खरतली मियां के आवेदन के आधार पर जमुआ थाना में कांड संख्या 5/11 भादवि की धारा 147, 341, 323, 324, 307 व 504 के तहत 06.01.11 को मामला दर्ज किया गया था.
घर से बुलाकर ले गये थे : मामले में सूचक वजीर मियां ने कहा कि उसके भाई इमामुद्दीन अंसारी को गांव के ही रामेश्वर यादव पिता एतवारी यादव ने 19,500 रुपये लेने के लिए घर से बुलाकर ले गया था और उसे लाठी-डंडा व रॉड से मारकर जख्मी कर दिया. सूचक ने कहा कि उसके भाई को जान से मारने की नियत से लाठी, डंडा व रॉड से मारकर जख्मी कर दिया.
मामले में सूचक के बयान पर रामेश्वर यादव, शिबू मियां, मंसूर मियां, मंजूर मियां, सगीर मियां व चरका राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया. सत्रवाद संख्या 160/11 में अदालत ने रामेश्वर यादव को दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद यादव व चुन्नूकांत ने बहस की.
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