गिरिडीह : लगभग पांच वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाते पकड़ाये गये पांच अपराधियों को बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जिन्हें सजा सुनायी गयी हैं उनमें बिहार के गया जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के खुर्द परसावा गांव के उदय भुईयां, अंबा थाना क्षेत्र के लेंबुआ गांव के राम बदन चौधरी, संजय कुमार, सिंधु कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार को धारा 26(1) आर्म्स एक्ट में सात साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आठ माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसी प्रकार धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास की सजा सुनायी गयी है.
इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि अदालत ने इन पांचों को सात मार्च को ही दोषी करार दिया था.
ऐसे पकड़ाये थे अपराधी : तीन सितंबर 2014 को बगोदर के तत्कालीन (वर्तमान में बैंक मोड़ थाना प्रभारी धनबाद) थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह को क्षेत्र में अपराधियों के सक्रिय रहने की सूचना मिली थी.
इसी सूचना पर थानेदार की अगुआई में सर्च शुरू किया गया तो बगोदरडीह जीटी रोड के किनारे पुलिस को एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी दिखी. पुलिस ने वाहन को घेर लिया. इस दौरान अपराधी भागने का प्रयास करने लगे. इसके बाद पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया. पुलिस ने पकड़ाये संजय एवं उदय की तलाशी ली तो उसके पास से एक-एक देशी कट्टा बरामद किया गया.
जबकि राम बदन चौधरी के पास से भुजाली एवं सिंधु व रमाधार के पास से एक-एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था. पूछताछ के दौरान देशी कट्टा व कारतूस के साथ पकड़े गये इन अपराधियों ने पुलिस के समक्ष यह खुलासा किया था कि ये लोग महिन्द्रा पिकअप से घंघरी स्थित होटल में डकैती करने आये थे और डकैती की योजना बना रहे थे.
इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी सिंह ने स्वयं अपने बयान पर बगोदर थाना में उदय भुईयां, राम बदन चौधरी, संजय कुमार, सिंधु कुमार एवं धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध कांड संख्या 274/14 दिनांक 3.09.2014 दर्ज किया था.