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मासूम के हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, 55 हजार का जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर अलग-अलग सजा
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बाबूचंद वर्मा के छह वर्षीय पुत्र उदय कुमार की हत्या मामले में नीतीश कुमार वर्मा, विकास वर्मा व उपेंद्र वर्मा को दोषी पाते हुए बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने धारा 364 में 25 हजार का […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बाबूचंद वर्मा के छह वर्षीय पुत्र उदय कुमार की हत्या मामले में नीतीश कुमार वर्मा, विकास वर्मा व उपेंद्र वर्मा को दोषी पाते हुए बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने धारा 364 में 25 हजार का जुर्माना, धारा 302 में 25 हजार का जुर्माना तथा धारा 201 में पांच हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर धारा 364 में छह माह, धारा 302 में छह माह व धारा 201 में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाघमारा गांव का है. 22.05.2017 को मृत बच्चे के मामा सुभाष प्रसाद वर्मा के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 181/17 धारा 364ए/34 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद पुलिस ने त्वरित अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान के क्रम में मुफस्सिल पुलिस आरोपी नीतीश कुमार वर्मा को लेकर बिरनी थाना के बराय गांव पहुंची. जहां विकास वर्मा व उपेंद्र वर्मा से पूछताछ की.
उक्त दोनों ने पुलिस के समक्ष दिये बयान में कहा कि उदय कुमार वर्मा की हत्या कर उसका शव सिरमाडीह के जंगल में छिपा दिया गया है. मुफस्सिल पुलिस तीनों को लेकर सिरमाडीह जंगल पहुंची और अपहृत बालक के शव को बालू के अंदर से निकाला. इसके बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. आरोपियों ने अदालत में विचारण का सामना किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साहू ने अदालत में 16 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया.
इसके बाद अदालत ने धारा 364, 302 व 201 भादवि में नीतीश कुमार वर्मा, विकास वर्मा व उपेंद्र वर्मा को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवचंद कुशवाहा, बालगोविंद साहू, केके सिंह, मदन मोहन प्रसाद व महेंद्र देव ने बहस की.
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