अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

Published at :14 Nov 2014 7:02 PM (IST)
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अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

गढ़वा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने भवनाथपुर थाना कांड संख्या 77/05 के अभियुक्त चतुर्गुण साव, विनय उरांव एवं मनोज पासवान को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी. भवनाथपुर के सिंदुरिया पुनर्वास निवासी उपरोक्त लोगों ने झुमरी के मंदीप यादव की हत्या की […]

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गढ़वा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने भवनाथपुर थाना कांड संख्या 77/05 के अभियुक्त चतुर्गुण साव, विनय उरांव एवं मनोज पासवान को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी. भवनाथपुर के सिंदुरिया पुनर्वास निवासी उपरोक्त लोगों ने झुमरी के मंदीप यादव की हत्या की नियत से पिटाई की थी. साथ ही उसके हाथ की घड़ी लूट लिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद चौबे तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रवीण साहू एवं पंकज शर्मा ने पैरवी की.

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