जेल अदालत में सीजेएम कोर्ट से बंदी को किया गया रिहा

Updated at : 16 Feb 2025 7:56 PM (IST)
विज्ञापन
जेल अदालत में सीजेएम कोर्ट से बंदी को किया गया रिहा

सभी वादों में बंदियों की समयावधि कम रहने के कारण आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका.

विज्ञापन

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट डीएलएसए दुमका द्वारा रविवार को केंद्रीय कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया. पीडीजे सह डीएलएसए अध्यक्ष संजय कुमार चन्द्धरियावी के आदेशानुसार सीजेएम अनूप तिर्की की अध्यक्षता में आयोजित जेल अदालत-सह- विधिक जागरुकता शिविर में सीजेएम दुमका के न्यायालय में लंबित पांच वाद, एसीजेएम के न्यायालय में लंबित वाद, न्यायिक दंडाधिकारी वाटर भेंगरा के न्यायालय में लंबित वाद व न्यायिक दंडाधिकारी मो जावेद खान के न्यायालय में लंबित वाद का आवेदन जेल अदालत के लिए समर्पित किया गया. इसमें सीजेएम कोर्ट के लंबित वाद से बंदी को रिहा किया गया. अन्य सभी वादों में बंदियों की समयावधि कम रहने के कारण आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका. मौके पर डीएलएसए सचिव, कारापाल उत्तम सागर राणा व लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिकंदर मंडल, सरोज गण, अंकित कुमार सिंह, रोबिन कुमार व न्यायालयकर्मी, काराकर्मी समेत अन्य उपस्थित थे. जेल अदालत -सह- विधिक जागरुकता शिविर में मेडिकल कैंप लगा कर सभी बंदियों की स्वास्थ्य जांच की गयी, जिन बंदियों को लिगल एड की आवश्यकता थी, उस पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola