दर्ज नहीं हो झूठा मुकदमा
अधिवक्ताओं को मिली कानूनी जानकारी, प्रधान डीजे ने कहा दुमका : व्यवहार न्यायालय परिसर में रविवार को कानून विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके माध्यम से अधिवक्ताओं को कानून समेत विभिन्न विषयों की जानकारी दी गयी. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित […]
अधिवक्ताओं को मिली कानूनी जानकारी, प्रधान डीजे ने कहा
दुमका : व्यवहार न्यायालय परिसर में रविवार को कानून विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके माध्यम से अधिवक्ताओं को कानून समेत विभिन्न विषयों की जानकारी दी गयी.
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया. श्री यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश का समाज पर असर होता है. उन्होंने कहा कि 498 ए के झूठे मुकदमे दर्ज न हो, पीड़िता को सही सलाह दें और झूठा केस करने पर होनेवाली सजा के बारे में बतायें.
उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, साइबर क्राइम, ऑनलाइन एफआरआर, न्याय दिलाने में तकनीक का प्रयोग तथा अन्य अधिनियमों के बारे में की विस्तार से जानकारी दी. वहीं प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में जानकारी दी.
मौके पर कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश, जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय आशुतोष दूबे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र नारायण, राघवेंद्र पांडेय और मो. राजा ने भी विभिन्न अधिनियमों पर चर्चा की. कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राधाकृष्ण ने कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया.
साथ ही 19-22 नवंबर तक मेगा लोक अदालत तथा 23 नवंबर को होनेवाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों को सुलह–समझौते से निष्पादित कराने की अपील की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया.
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