अंदर के लिए// धारा 144 का उल्लंघन मामले में 30-40 अज्ञात पर हुई प्राथमिकी

कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकाराज्य पथ परिवहन के प्रमंडलीय कार्यालय के खाली जमीन पर हरवे हथियार के साथ जमे रहकर धारा 144 का उल्लंघन किये जाने के मामले को लेकर परिवहन विभाग के लिपिक विनय कुमार कर्ण ने नगर थाना में 30-40 अज्ञात महिला-पुरुष के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 148, 188, 447, 506 एवं 120 बी […]
कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकाराज्य पथ परिवहन के प्रमंडलीय कार्यालय के खाली जमीन पर हरवे हथियार के साथ जमे रहकर धारा 144 का उल्लंघन किये जाने के मामले को लेकर परिवहन विभाग के लिपिक विनय कुमार कर्ण ने नगर थाना में 30-40 अज्ञात महिला-पुरुष के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 148, 188, 447, 506 एवं 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी के अनुसार राज्य पथ परिवहन के प्रमंडलीय कार्यालय के खाली जमीन पर 30-40 महिला-पुरुष बास बल्ला गाड़कर निर्माण करने में लगे थे. देखने एवं चाल में आदिवासी लग रहे थे. सभी लोग तीर धनुष और परंपरागत हथियार से लैस थे. उन्होंने उन लोगों से बातचीत करनी चाही, तो उनलोगों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया. घटना की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को दी गयी. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा राज्य पथ परिवहन के प्रमंडलीय कार्यालय की जमीन खेसरा संख्या 1644(पी) रकवा 8.17 एकड़ जमीन पर 7 मई को धारा 144 लगा दिया गया था. धारा 144 घोषित होने के बावजूद जमीन पर लोगों की संख्या बढ़ते हुए पूरे जमीन पर कब्जा किये जाने को लेकर नगर थाना में यह मामला दर्ज करायी गयी.
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