दुमका : कोर्ट उपराजधानी दुमका के बक्सी बांध रोड स्कूल पाड़ा निवासी आनंद ने इंटरनेट पर कुत्ता बेचने के नाम पर रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में भागलपुर निवासी तथा कैनरा बैंक के खाता नंबर 1253108001224 के धारक विशाल कुमार के विरुद्ध नगर थाना में भादवि की दफा 406, 420 एवं 120 बी तथा आइटी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज मामले के मुताबिक आशीष ने 12 फरवरी 2014 को इंटरनेट के माध्यम से एक विज्ञापन दिया था कि उसे क्रॉस रोटवैलर नस्ल का कुत्ता चाहिए. उसने अपना मोबाइल नंबर भी संपर्क स्थापित करने के लिए दिया था. विशाल कुमार ने अपने को कैनरा बैंक बारा के ब्रांच में पदस्थापित बताते हुए कहा था कि उसके पास खास किस्म का कुत्ता केसीआइ रजिस्टर्ड और माइक्रोचिप लगा हुआ है, जिसकी कीमत दस हजार रुपये है. आशीष से इ-मेल आइडी लेकर उसने उस कुत्ते की तसवीर भी भेजी थी.
कुत्ते की तसवीर पसंद आ जाने पर अग्रिम के रुप में उसने चार हजार रुपये बैंक खाते में भेजा. इस अग्रिम को जमा करने के बाद 15 फरवरी 2014 को कुत्ता को दुमका पहुंचना था, लेकिन विशाल ने अपने बच्चे की दुर्घटना होने की बात बता कर और छह हजार रुपये अपने खाते में मंगवा लिये. जब कुत्ता नहीं मिला, तो उसने इसकी शिकायत पुलिस के ई समाधन पोर्टल पर की थी, जहां से उसे निर्देश मिला था कि वह स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराये, जिसके बाद आशीष ने नगर थाना पहुंच कर मामला दर्ज कराया.