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क्राईम// पार्टी का झंडा जलाने के मामले में समझौते पर मिली जमानत

दुमका कोर्ट. शहर के झामुमो कार्यकर्ता तेली पाड़ा टीन बाजार के राम मंडल को सीजीएम धीरेंद्र मिश्रा के न्यायालय ने वादी द्वारा सुलह किये जाने पर जमानत पर रिहा कर दिया. राम मंडल और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के बीच समझौता हो गया. श्यामल किशोर सिंह ने 30 जनवरी 2013 को […]

दुमका कोर्ट. शहर के झामुमो कार्यकर्ता तेली पाड़ा टीन बाजार के राम मंडल को सीजीएम धीरेंद्र मिश्रा के न्यायालय ने वादी द्वारा सुलह किये जाने पर जमानत पर रिहा कर दिया. राम मंडल और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के बीच समझौता हो गया. श्यामल किशोर सिंह ने 30 जनवरी 2013 को नगर थाना कांड संख्या 13/13 में भादवि की धारा 427, 435, 379, 34 एवं 290 के तहत राम मंडल एव 10-15 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2012 को आयोजित दुमका विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी के लिए चौक-चौराहों पर झंडे व सोनिया गांधी, राहुल गांधी के होर्डिंग लगाये गये थे. आरोपों के मुताबिक राम मंडल ने 10-15 कार्यकर्ताओं के साथ दुधानी चौक पर घटना को अंजाम दिया था. पोखरा चौक के पास पार्टी का झंडा जला दिया गया था.

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