लापरवाही से मिली जमानत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Mar 2014 4:34 AM

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दुमका : रानीश्वर थाना कांड संख्या 98/13 के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बोनीफास टोप्पो द्वारा 93 दिन बाद भी न्यायालय में चार्जशीट ओर केस डायरी नहीं दिये जाने पर एसीजेएम श्रीप्रकाश दूबे के न्यायालय ने उक्त कांड में हत्या के आरोपी ताला टुडू और बोड़ोधन टुडू को सीआरपीसी की धारा 167(2)(1) का लाभ देते हुए जमानत […]

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दुमका : रानीश्वर थाना कांड संख्या 98/13 के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बोनीफास टोप्पो द्वारा 93 दिन बाद भी न्यायालय में चार्जशीट ओर केस डायरी नहीं दिये जाने पर एसीजेएम श्रीप्रकाश दूबे के न्यायालय ने उक्त कांड में हत्या के आरोपी ताला टुडू और बोड़ोधन टुडू को सीआरपीसी की धारा 167(2)(1) का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया. धनभाषा के बजल मुमरू ने सात दिसंबर 13 को भादवि की धारा 302 व 34 के तहत ताला टुडू और बोडोधन टुडू के विरुद्ध रानीश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था.

पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए 18 दिसंबर 13 को ताला टुडू व बोडोधन टुडू ने न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जमानत दिया था. एसीजेएम के न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के जमानत आवेदन को खरिज कर दिया था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 28 फरवरी 14 को दोनों अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दिया था.

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