बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की पत्नी मणिका अखौरी उर्फ मोना की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे हाजिर थे. जबकि आरोपी पति अभिषेक कुमार गैर हाजिर थे. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक भरत राम ने मृतिका की मां पूर्णिमा रंजन सिन्हा का मुख्य परीक्षण कराया. उन्होंने घटना का समर्थन किया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता हुसैन हैकल ने गवाह का प्रति परीक्षण शुरू किया, लेकिन समयाभाव के कारण उनका प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो सका. अदालत ने गवाह का प्रति परीक्षण के लिए अगली तिथि 28 फरवरी मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 16 जुलाई 2023 को मृतिका के पिता अखौरी धनेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
मटकुरिया गोलीकांड में बचाव पक्ष को बहस का आदेश :
धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष द्वारा आंशिक बहस की गयी. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख एक मार्च 2025 निर्धारित की.घटना में एसपी धान हुए थे जख्मी :
27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गये थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गयी थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ,ओपी लाल पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उदय सिंह, अशोक यादव की मौत हो गई, जबकि दिलीप कुमार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया. इस कारण उनका मुकदमा बंद कर दिया गया. दो मार्च 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में कुल 38 गवाहों का परीक्षण कराया था. फिलवक्त इस मामले में शब्बीर आलम ,धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी, मन्नान मल्लिक, हुबान मल्लिक, वीरेंदर कुमार सिंह, कुमार अभिषेक, मोहम्मद अजीम, अजय कुमार सिंह, शगुन चौहान, बलदेव पांडेय, दिल चंद चौहान, मोहम्मद कलाम, भगवान साव, शक्ति कुमार, बाबर अली खान, ब्रजेश कुमार, वीरेंदर पासवान, अरविंद कुमार सिंह, बिनोद सिंह, रंजीत कुमार, जीवन चंद्र घोष, मोहम्मद हलीम अंसारी, मदन महतो, नवनीत नीरज, हरिंदर शाही, दीपक कुमार पासवान इज़हार अहमद, बद्री रविदास, अजय कुमार राउत कुल 29 के विरुद्ध सुनवाई चल रही है.महेंद्र हत्याकांड में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश :
माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश मंडल उर्फ साकिन दा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. लेकिन अभियोजन की ओर से सीबीआई कोई गवाह पेश नहीं कर सकी. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी 2025 निर्धारित कर दी. बताते चलें कि 16 जनवरी 2005 को माले विधायक महेन्द्र सिंह कि हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी. घटना के बाद सरिया थाने के अवर निरीक्षक रामजतन बैठा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गयी थी. इसमें प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया था. गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान 14 नवंबर 2012 को साकिम दा पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

