Dhanbad News: ग्रामीण बैंक घोटाला मामले में विजय की जमानत याचिका पर सुनवाई

Edited by ASHOK KUMAR
Updated:
विज्ञापन

फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से 87.95 लाख रुपए की लोन लेने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

विज्ञापन

धनबाद.

बीसीसीएल का फर्जी दस्तावेज तैयार कर झारखंड ग्रामीण बैंक बेरियो (गोविंदपुर) शाखा से 87.95 लाख रुपए की लोन लेने के मामले में आरोपी सरायढेला थाना क्षेत्र के मंडल पाड़ा निवासी विजय कुमार निषाद की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. इसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार कृष्णा ने बहस की और अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ने भी अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर 2025 निर्धारित कर दी. इस मामले में बैंक की शाखा प्रबंधक आशा सि न्हा ने 23 फरवरी 2024 को गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 51/24 दर्ज कराई थी.

डाकघर घोटाला में सात आरोपियों को मिली जमानत

केके पॉलिटेक्निक उप डाकघर में 38.24 लाख रुपये के घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को आरोपित जेल में बंद रंजीत कुमार, सागर कुमार पंडित, राजीव कुमार दत्ता, प्रमोद कुमार गोप, बबलू कुमार महतो, प्रेम कुमार व आकाश दत्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में सीबीआई ने 17 जुलाई को उप डाकपाल सुमित कुमार सौरभ के साथ पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें अजय गोप, राजीव कुमार दत्ता ,रंजीत कुमार, सागर कुमार पंडित , प्रमोद कुमार गोप शामिल थे.बताते चलें कि सीबीआई ने 16 अप्रैल 2024 को गोविंदपुर केके पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ASHOK KUMAR

लेखक के बारे में

By ASHOK KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola