डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा के अभिभावकों की शिकायत पर जिला शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है. जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी आयुष कुमार ने स्कूल को तत्काल बच्चों को किताबें उपलब्ध कराते हुए विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है. वहीं शुल्क वृद्धि एवं विद्यालय परिसर में किताबों की बिक्री मामले में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अंतिम निर्णय लेने की बात कही है.
क्या है शिकायत :
अभिभावकों द्वारा जिला शिक्षा विभाग से शिकायत की गयी है कि डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा ने बच्चों का री-एडमिशन कराने एवं एक माह का मासिक शुल्क जमा ना करने पर किताब उपलब्ध कराने से मना कर दिया है. वहीं तीन साल से विद्यालय सभी प्रकार के शुल्क में वृद्धि कर रहा है. स्कूल की ओर से ही तय कीमत पर किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं.स्कूल में किताब बेचना नियम का उल्लंघन :
पत्र में शिक्षा विभाग ने बताया है कि 22 अप्रैल को स्कूल की ओर से जवाब दिया गया है कि एलकेजी से आठवीं कक्षा तक की किताबें डीएवी पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा प्रिंट की जाती है और सिर्फ स्कूल के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है. यह झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 एवं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण रांची द्वारा शिकायत वाद में दिये आदेश की अवहेलना है. मामले में जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है