Dhanbad News: ट्यूशन पढ़ने गयी बच्ची को होटल ले जाकर किया था दुष्कर्म
Dhanbad News: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनायी. अदालत ने झरिया थाना क्षेत्र के सोनार बस्ती निवासी कुलदीप वर्मा को पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 28 अगस्त 2025 को मुजरिम को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया.पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था मामला
26 जून 2024 को पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाना में कुलदीप वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 जून 2024 को नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़ने गयी थी. वह रोज छह बजे शाम तक घर वापस आ जाती थी लेकिन उस दिन वह लौट कर नहीं आयी. बाद में पता चला कि कुलदीप वर्मा उसे बहला फुसलाकर कर धनसार मोड़ से आगे किसी होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. लोक लाज के कारण उस दिन वे लोग थाना नहीं गये. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत कुलदीप के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 17 सितंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

