Dhanbad News: डीजीएमएस ने बीसीसीएल के सीवी एरिया के अधिकारियों से मांगा जवाब

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Dhanbad News: खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), पूर्वी क्षेत्र, सीतारामपुर ने बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया (सीवी) एरिया के अधिकारियों के खदान परिसर से बाहर रहने की शिकायत पर संज्ञान लिया है.

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धनबाद, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), पूर्वी क्षेत्र, सीतारामपुर ने बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया (सीवी) एरिया के अधिकारियों के खदान परिसर से बाहर रहने की शिकायत पर संज्ञान लिया है. डीजीएमएस ने बीसीसीएल प्रबंधन को पत्र जारी कर सात दिनों के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. डीजीएमएस द्वारा नौ जून को जारी पत्र में कहा गया है कि निदेशालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि चांच विक्टोरिया क्षेत्र के एरिया कार्यालय और कोलियरियों में कार्यरत परियोजना पदाधिकारी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सुरक्षा पदाधिकारी, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर, कार्मिक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा चिकित्सक खदान परिसर में निवास नहीं कर रहे हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई अधिकारी दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, धनबाद, मैथन और नियामतपुर जैसे स्थानों पर रह रहे हैं, जो खदान क्षेत्र से 20 से 40 किलोमीटर दूर हैं. डीजीएमएस ने अपने पत्र में कोल माइंस रेगुलेशन, 2017 के विनियम 27(11) का हवाला देते हुए कहा है कि खान स्वामी या अभिकर्ता को प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के लिए खदान से पांच किलोमीटर के भीतर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना होगा तथा संबंधित अधिकारियों को उसी आवास में निवास करना होगा. पत्र में बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना) तथा नामित मालिक से इस शिकायत पर की गयी कार्रवाई की जानकारी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है. डीजीएमएस के इस कदम को खान सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारियों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बॉक्स क्या कहता है नियम कोल माइंस रेगुलेशन, 2017 के विनियम 27(11) का मामला. प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के लिए खदान से 5 किमी के भीतर आवास की व्यवस्था अनिवार्य. संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए आवास में ही निवास करना होगा. बीसीसीएल प्रबंधन से सात दिनों में जवाब मांगा.

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