जला कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Feb 2019 3:50 AM
धनबाद : पत्नी गुलशन को मारपीट व जला कर हत्या करने के मामले में शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने जेल में बंद भूली निवासी फैयाज अंसारी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार […]
धनबाद : पत्नी गुलशन को मारपीट व जला कर हत्या करने के मामले में शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने जेल में बंद भूली निवासी फैयाज अंसारी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर जोरदार बहस की. पांडरपाला निवासी फैयाज अंसारी की शादी 12 वर्ष पूर्व गुलशन के साथ हुई थी. उसे दो लड़का व दो लड़की है. गुलशन ने महिला कमेटी से शौचालय बनवाने के लिए पैसा लिया था.
पैसा वापस करने को लेकर वह अपने पति को बोलती थी. इसी को लेकर उसके पति ने सात अक्तूबर 17 को उसे जलाकर घर का दरवाजा बंद कर दिया. जब इसकी सूचना उसके पिता कमरूद्दीन अंसारी को मिली ताे वह आये और उसे पीएमसीएच धनबाद ले गये, जहां इलाज के दौरान गुलशन की मौत हो गयी. अदालत ने 26 फरवरी 2018 को आरोप गठन किया. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान सात गवाहों की गवाही करायी.
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