दो आरोपियों को मिली राहत, हुए बरी

एसीजेएम मीनाक्षी मिश्रा की अदालत ने जीआर कसे मामले की सुनवाई पूरी की आरोपियों अरुण यादव और भीम महतो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
देवघर. एसीजेएम मीनाक्षी मिश्रा की अदालत ने जीआर कसे मामले की सुनवाई पूरी की आरोपियों अरुण यादव और भीम महतो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. मामला 2018 में जसीडीह थाना में रुपन महतो की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें गाली गलौज और मारपीट का आरोप था. सुनवाई में चार गवाह पेश हुए, लेकिन घटना का समर्थन नहीं हुआ. सबूत की कमी के चलते कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया. आरोपी एवं सूचक जसीडीह थाना के कोठियाबांध गांव का रहने वाला है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




