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अब शहर की असर्वेक्षित जमीन की होगी रजिस्ट्री

Updated at : 08 Sep 2019 3:28 AM (IST)
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अब शहर की असर्वेक्षित जमीन की होगी रजिस्ट्री

देवघर : राजस्व विभाग ने देवघर शहर के असर्वेक्षित मौजा की जमीन के लिए ऑनलाइन लगान रसीद व म्यूटेशन की अनुमति दे दी है. इससे अब बसौड़ी जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. राजस्व विभाग के इस फैसले से चांदनी चौक, चक साराजोर, नीलकंठपुर, देवघर टाउन, झौंसागढ़ी मौजा में कई प्लॉट की […]

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देवघर : राजस्व विभाग ने देवघर शहर के असर्वेक्षित मौजा की जमीन के लिए ऑनलाइन लगान रसीद व म्यूटेशन की अनुमति दे दी है. इससे अब बसौड़ी जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. राजस्व विभाग के इस फैसले से चांदनी चौक, चक साराजोर, नीलकंठपुर, देवघर टाउन, झौंसागढ़ी मौजा में कई प्लॉट की अब रजिस्ट्री संभव हो पायेगी.

जमीन की चौहद्दी के आधार पर होगी जांच : राजस्व विभाग ने निर्देश दिया है कि असर्वेक्षित जमीन का ऑनलाइन आवेदन आने पर सीओ पहले संबंधित मौजे की जमीन की जांच मेकफर्सन सर्वे के खतियान से करायेंगे. जमीन की चौहद्दी का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. इसके बाद वर्तमान नक्शा से इसका मिलान होगा. सीओ सभी जांच से संतुष्ट होने पर ही ऑनलाइन रसीद काटने की अनुमति देंगे. रसीद मिलते ही जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अागे बढ़ेगी. हालांकि मेकफर्सन के सर्वे को आधार नहीं माना जायेगा.
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