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आर्म्स एक्ट के दोषी सुनील दास को पांच साल की सश्रम सजा

देवघर : आर्म्स एक्ट के दोषी सुनील दास को सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत द्वारा पांच साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद काटनी होगी. अारोपित नगर थाना क्षेत्र के […]

देवघर : आर्म्स एक्ट के दोषी सुनील दास को सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत द्वारा पांच साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इन्हें दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद काटनी होगी. अारोपित नगर थाना क्षेत्र के धनगौर बंपास टाउन का रहनेवाला है.
उसे अवैध रूप से देसी पिस्तौल व गोली रखने का दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. अवैध देसी कट्टा रखने की धारा में पांच साल व जिंदा गोली रखने की धारा में तीन साल की सश्रम सजा दी गयी. दोनाें सजाएं साथ-साथ चलेगी. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों की गवाही अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने प्रस्तुत कर सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन राहत नहीं दिला पाये.
कब घटी थी यह घटना : दर्ज एफआइआर के अनुसार नगर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक जयदीप टोप्पो को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना कांड संख्या 555/2017 के मुख्य आरोपित सुनील दास पालोजोरी थाना के खागा चौक पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था. त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस खागा चौक पर चौकसी करने गयी, लेकिन आरोपित पुलिस को देख कर भागने लगा.
पुलिस ने आरोपित को दबोचा तो उसके पास बिन लाइसेंस के देसी पिस्तौल व जिंदा गोली बरामद की थी. इस संदर्भ में पालोजोरी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने के बाद केस को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया व उक्त अदालत ने दोषी करारते हुए सजा सुनायी. घटना 7 अक्तूबर 2017 को घटी थी. इसमें पैरवी अॉफिसर अनुराम राम हैं.
कौन है सुनील दास
सुनील दास पिता घुटर दास देवघर के बंपास टाउन धनगौर का रहनेवाला है. इस कई गंभीर आरोप हैं. झारखंड व बिहार में कई बैंक डकैती कांडों में इसकी संलिप्तता होने का दावा पुलिस ने किया है. यूनाइटेड बैंक डाका कांड जिसमें 51 लाख व एसबीआइ बाजला चौक बैंक डकैती कांड 17 लाख रुपये समेत आर्म्स एक्ट के केस में इनकी संलिप्तता है.

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