बेटे की हत्या के आरोपी मां-बाप को सश्रम उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2018 5:39 AM
देवघर : अपने ही बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा […]
देवघर : अपने ही बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले तीनों नामजद मोहनपुर थाना के छीट घाघरा गांव के रहने वाले हैं.
सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला भरी अदालत में सुनाया गया. यह मुकदमा प्रमोद यादव के बयान पर मोहनपुर थाना में 17 सितंबर 2008 को दर्ज हुआ था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही हुई जिसमें से अधिकांश गवाहों ने घटना की पुष्टि की थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अखिलेश्वर यादव व अयोध्या प्रसाद यादव ने पक्ष रखे.
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