मोहनपुर के सात गांवों में पुनासी नहर के कार्यस्थल पर धारा 144 लागू

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2018 5:38 AM

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देवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के सात गांवों में बंद पड़ी पुनासी नहर परियोजना के कार्य स्थल से 500 गज की परिधि में एसडीओ रामनिवास यादव ने धारा 144 लगा दिया है. इसमें हिरणाटांड़, लोढ़ीवरण, विराजकुरुमटांड, शहरपुरा, गढ़ियारी, ओंराबारी व देवथर गांव शामिल है. एसडीओ के अनुसार, उक्त सात गांवों के रैयतों द्वारा लगातार नहर […]

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देवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के सात गांवों में बंद पड़ी पुनासी नहर परियोजना के कार्य स्थल से 500 गज की परिधि में एसडीओ रामनिवास यादव ने धारा 144 लगा दिया है. इसमें हिरणाटांड़, लोढ़ीवरण, विराजकुरुमटांड, शहरपुरा, गढ़ियारी, ओंराबारी व देवथर गांव शामिल है. एसडीओ के अनुसार, उक्त सात गांवों के रैयतों द्वारा लगातार नहर के निर्माण कार्य बाधित किये जाने से विधि-व्यवस्था की समस्या बनी रहती है. उक्त सात गांवों में पुनासी नहर परियोजना के कार्यस्थल से 500 गज की परिधि में कोई आम सभा का आयोजन नहीं होगा.

लाउडस्पीकर नहीं लगाया जायेगा व पांच की संख्या से अधिक लोग नहीं जुटेंगे. हरवे-हथियार व लाठी-डंडे के साथ कोई व्यक्ति कार्य स्थल से 500 गज की परिधि में नहीं जायेंगे. अगर किसी व्यक्ति द्वारा धारा 144 को उल्लंघन किया गया तो उनकी गिरफ्तारी होगी. यह आदेश पुनासी नहर परियोजना में कार्यरत पदाधिकारी, कर्मियों, पुलिस बल, मिस्त्री व मजदूरों में नहीं लागू होगा.

मोहनपुर के सात गांवों में…
आंसु गैस के साथ व महिला पुलिस की भी होगी तैनाती
डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मोहनपुर के सात गांवों में बंद पड़े नहर का काम मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में कराने का निर्देश एसडीओ को दिया था. काम के दौरान आंसू गैस समेत पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की भी तैनाती रहेगी. एक सप्ताह तक पुलिस कैंप करेगी. डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने छह अप्रैल से मोहनपुर के बीडीओ, सीओ, मोहनपुर व रिखिया थाना प्रभारी समेत महिला पुलिस की मौजूदगी में काम चालू कराने का आदेश जारी किया है. इस दौरान एसडीओ व एसडीपीओ भी मौजूद रहेंगे.
दो माह से बंद पहाड़ है काम
मोहनपुर में पुनासी नहर की खुदाई का काम हिरणाटांड़, लोढ़ीवरण, विराजकुरुमटांड, शहरपुरा, गढ़यारी, ओंराबारी व देवथर गांव में पिछले दो माह से पूरी तरह बंद है. इन गांवों के रैयतों का कहना है कि सरकार द्वारा 1988 में उन्हें पुराने दरों से जमीन का मुआवजा दिया गया है, जबकि पड़ोसी जमुआ गांव के रैयतों 2017 में नये दराें से मुआजा दिया गया है, इसलिए सभी रैयतों को नये दरों से ही मुआवजा का भुगतान किया जाये. जल संसाधन विभाग व प्रशासन ने नये दरों से मुआवजा देना प्रावधना के विपरित बताते हुए साफ इंकार कर दिया है.
छह अप्रैल से मजिस्ट्रेट व पुलिस अभिरक्षा में काम
कार्यस्थल के पास नहीं होगी कोई आम सभा
महिला पुलिस की भी होगी तैनाती
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