पूर्व भाजपा नेता राकेश रंजन उर्फ बुलबुल ने किया सरेंडर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Mar 2018 3:50 AM

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अपहरण व दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसने का है मामला पुलिस के दबाव के बाद सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र में लड़की के अपहरण-दुष्कर्म की नियत से घर में घुसने व अश्लील हरकत का प्रयास मामले में भाजपा के निष्कासित नेता व पूर्व मुखिया राकेश रंजन उर्फ बुलबुल […]

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अपहरण व दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसने का है मामला

पुलिस के दबाव के बाद सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर
देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र में लड़की के अपहरण-दुष्कर्म की नियत से घर में घुसने व अश्लील हरकत का प्रयास मामले में भाजपा के निष्कासित नेता व पूर्व मुखिया राकेश रंजन उर्फ बुलबुल ने गुरुवार को सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया. जहां से कोर्ट ने केंद्रीय कारा भेज दिया. आरोपित की ओर से जमानत की भी याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर आंशिक सुनवाई की गयी. विस्तार से सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 13 मार्च को मुकर्रर कर दी.
अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक ने मामले को संगीन बताया जबकि पीड़िता की ओर से अलग से प्राइवेट लॉयर रखा गया था जिन्होंने घटना को गंभीर प्रकृति का होने की बात रखी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस की. दोनों पक्षों की ओर से देर तक बहस चली. पीड़िता के नाबालिग होने का दावा पीड़िता के अधिवक्ता ने किया व इस वाद को पॉक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने की याचना की जबकि बचाव पक्ष ने इस पर विरोध जताया.
आइओ ने पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने के लिए दिया पिटीशन: मामले का अनुसंधान कर रहे आइओ संजय कुमार सिंह की ओर से सीजेएम की अदालत में अलग से पॉक्सो एक्ट की धारा 4/8 जोड़ने का पिटीशन दिया. साथ ही पीड़िता के नाबालिग होने संबंधी दस्तावेज एडमिट कार्ड भी संलग्न किया गया है जिसमें उनकी जन्मतिथि 17 मार्च 2001 होने का उल्लेख है. आइओ ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस कांड की पीड़िता नाबालिग है व उसके साथ अभद्रता की गयी है जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 4/8 जोड़ने की अनुमति दी जाये. इस बिंदु पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस करने के लिए निर्देश दिया है.
क्या है मामला: जसीडीह थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की यह घटना है जो 26 जनवरी 2018 को प्रकाश में आयी थी. पीड़िता के पिता ने जसीडीह थाना में कांड संख्या 37/2018 दर्ज कराया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि उनकी पुत्री घर में थी जिसे अपहरण करने की मंशा से उनके घर में जबरन प्रवेश किया व दुष्कर्म करने की नीयत से अश्लील हरकत करने का प्रयास किया. लड़की ने अपनी आबरू की रक्षा के लिए शोर मचायी, तो दीवार फांद कर भाग आरोपित भाग निकला. इसमें राकेश रंजन उर्फ बुलबुल को नामजद किया है.
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