सारठ बीडीओ तलब सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर हुई कार्रवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Mar 2018 3:48 AM
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22 मार्च को आयोग के समक्ष हाजिर होकर पक्ष रखने का आदेश रघुनंदन सिंह ने मांगी थी विशेष ग्राम सभा में अनियमितता की सूचना सारठ : विशेष ग्रामसभा की सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर राज्य सूचना आयोग, रांची ने सारठ बीडीओ से शो-कॉज पूछते हुए 22 मार्च 2018 को आयोग के समक्ष […]
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22 मार्च को आयोग के समक्ष हाजिर होकर पक्ष रखने का आदेश
रघुनंदन सिंह ने मांगी थी विशेष ग्राम सभा में अनियमितता की सूचना
सारठ : विशेष ग्रामसभा की सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर राज्य सूचना आयोग, रांची ने सारठ बीडीओ से शो-कॉज पूछते हुए 22 मार्च 2018 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.
सामाजिक कार्यकर्ता रघुनंदन सिंह ने तीन नवंबर 2016 को सारठ प्रखंड में संपन्न हुई ग्रामवार विशेष ग्राम सभा में हुई अनियमितता को लेकर सारठ बीडीओ से सूचना का अधिकार के तहत सूचना की मांग की थी. बीडीओ ने समय पर सूचना नहीं दी. इसके बाद उन्होंने 13 दिसंबर 2016 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी व 12 जून 2017 को द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील की. उन्होंने सारठ बीडीओ को सात दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं दी गयी तो वे राज्य सूचना आयोग में गये. आयोग ने 22 मार्च 2018 को बीडीओ को आयोग के समक्ष उपस्थित होेकर रिकॉर्ड सहित शो-कॉज का जवाब देने का निर्देश दिया है. मामले में रघुनंदन सिंह ने कहा कि सारठ प्रखंड में सूचना अधिकार के लिए नियमों का पालन नहीं किया जाता है.
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