देवघर : झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन के लिए डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्राधीक्षकों की बैठक सूचना भवन में हुई. डीसी ने केंद्राधीक्षकों से कहा कि आठ मार्च से 27 मार्च तक देवघर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, वज्ञिान एवं वाणिज्य) 2018 का आयोजन किया गया जायेगा.
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा निर्धारित 44 केंद्रों पर आठ मार्च से 21 मार्च तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 9.45 बजे से दिन के 1 बजे तक) व इंटरमीडिएट परीक्षा 18 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आठ से 27 मार्च तक द्वितीय पाली (अपराह्न 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक) में होगी. परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए एसडीएम द्वारा जिला के सभी परीक्षा केंद्राें पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा.
ताकि शरारती तत्वों पर निगरानी रखी जा सके. आदेश के आलोक में परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्ति का एक साथ एकत्रित होना निषेध रहेगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति के पास घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र नहीं होना चाहिये. परीक्षा केेंद्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाना भी वर्जित रहेगा.
यह आदेश 27 मार्च की संध्या छह बजे तक प्रभावी रहेगा. यह आदेश शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों एवं परीक्षा केंद्र में कार्यरत कर्मियों, पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों पर प्रभावी नहीं होगा. साथ ही उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रामनिवास यादव, स्थापना उपसमाहर्ता देवलाल उरांव, जिला शिक्षा अधीक्षक सीवी सिंह सहित सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक आदि उपस्थित थे.