आठ दोषियों को 10-10 वर्ष कैद फैसला. मधुपुर पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या व लूटकांड
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2018 4:47 AM
देवघर : मधुपुर के एसआर डालमिया रोड में बम विस्फोट कर पेट्रोल पंप के दो कर्मियों की हत्या तथा साढ़े दस लाख रुपये लूटने के मामले में दोषी आठ अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत से मंगलवार को यह सजा सुनायी. सजा […]
देवघर : मधुपुर के एसआर डालमिया रोड में बम विस्फोट कर पेट्रोल पंप के दो कर्मियों की हत्या तथा साढ़े दस लाख रुपये लूटने के मामले में दोषी आठ अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत से मंगलवार को यह सजा सुनायी. सजा पाने वालों में मिस्टर अंसारी, पंकज कुमार सिंह, अब्दुल रउफ, मनीरूद्दीन मियां, नईम मियां, गणेश यादव, एंकर दास व उस्मान अंसारी है. साथ ही पीडीजे ने प्रत्येक दोषी को 1.80 लाख रुपये जुर्माना लगाया.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद काटनी होगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि मृतक अनुप कुमार डे व चंद्रशेखर पांडेय के आश्रितों को समान रूप से मुआवजा के तौर पर देय होगा. इस केस के स्पीडी ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 गवाही दी गयी व सजा दिलाने में कामयाब रहे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी, अमर कुमार सिंह व गोपाल शर्मा ने पक्ष रखे. इस केस के सूचक पेट्रोल पंप के संचालक व मधुपुर निवासी राजेश कुमार गुटगुटिया हैं. इस चर्चित केस में महज 670 दिनों की सुनवाई चली व फैसला आया.
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