आठ दोषियों को 10-10 वर्ष कैद फैसला. मधुपुर पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या व लूटकांड

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2018 4:47 AM

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देवघर : मधुपुर के एसआर डालमिया रोड में बम विस्फोट कर पेट्रोल पंप के दो कर्मियों की हत्या तथा साढ़े दस लाख रुपये लूटने के मामले में दोषी आठ अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत से मंगलवार को यह सजा सुनायी. सजा […]

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देवघर : मधुपुर के एसआर डालमिया रोड में बम विस्फोट कर पेट्रोल पंप के दो कर्मियों की हत्या तथा साढ़े दस लाख रुपये लूटने के मामले में दोषी आठ अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम सजा दी गयी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत से मंगलवार को यह सजा सुनायी. सजा पाने वालों में मिस्टर अंसारी, पंकज कुमार सिंह, अब्दुल रउफ, मनीरूद्दीन मियां, नईम मियां, गणेश यादव, एंकर दास व उस्मान अंसारी है. साथ ही पीडीजे ने प्रत्येक दोषी को 1.80 लाख रुपये जुर्माना लगाया.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद काटनी होगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि मृतक अनुप कुमार डे व चंद्रशेखर पांडेय के आश्रितों को समान रूप से मुआवजा के तौर पर देय होगा. इस केस के स्पीडी ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 गवाही दी गयी व सजा दिलाने में कामयाब रहे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी, अमर कुमार सिंह व गोपाल शर्मा ने पक्ष रखे. इस केस के सूचक पेट्रोल पंप के संचालक व मधुपुर निवासी राजेश कुमार गुटगुटिया हैं. इस चर्चित केस में महज 670 दिनों की सुनवाई चली व फैसला आया.

क्या था यह मामला: मधुपुर शहर स्थित एक पेट्रोल पंप के संचालक राजेश कुमार गुटगुटिया के यहां कार्यरत दो कर्मी अनूप कुमार डे व चंद्रशेखर पांडेय को बैंक में बिजनेस की राशि साढ़े दस लाख रुपये जमा करने के लिए भेजा था. वे दोनों कर्मी करीब सवा ग्यारह बजे बैंक जाने के लिए एसआर डालमिया रोड से चले. कुछ दूरी पर जाने के बाद लुटेरों ने हमला कर दिया व बम विस्फोट कर 10.50 लाख रुपये लूृट लिये. घटना में दोनों कर्मी चंद्रशेखर पांडेय व अनूप कुमार डे की मौत हो गयी.
इस संबंध में मधुपुर थाना में कांड संख्या 107/2016 राजेश कुमार गुटगुटिया ने दर्ज कराया. पुलिस ने इस केस में उपरोक्त सभी के नामों का खुलासा किया व चार्जसीट दाखिल की. केस का स्पीडी ट्रायल आरंभ हुआ जिसमें सभी लुटेरों को अलग-अलग धाराओं में देाषी पाकर उक्त सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
इन्हें मिली सजा
मिस्टर अंसारी, भदवा, थाना- अहिल्यापुर, जिला- गिरिडीह
पंकज कुमार सिंह, सुंदरपुर दिलखोर, थाना अाटरी, गया, बिहार
अब्दुल रउफ उर्फ अब्दुर रउफ, सारपुर, नारायणपुर, जामताड़ा
मनीरूद्दीन मियां
नईम मियां- दोनों निवासी महुआडाबर, मधुपुर, जिला -देवघर
गणेश यादव, टिटेहियाबाद, थाना -मधुपुर, जिला – देवघर
एंकर दास- ग्राम-फूलची, थाना- मधुपुर, जिला-देवघर
उस्मान उर्फ अरमन मियां, किसनपुर थाना- मारगोमुंडा, जिला-देवघर
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