आर्म्स एक्ट के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2018 4:47 AM

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50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना जालान पार्क के पास घटी थी घटना देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट के तीनों दोषियों लक्ष्मी पासवान, मुरारी पासवान व उमेश पासवान को पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना […]

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50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

जालान पार्क के पास घटी थी घटना
देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट के तीनों दोषियों लक्ष्मी पासवान, मुरारी पासवान व उमेश पासवान को पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह जेल में रहने होंगे. तीनों आरोपित बिहार के जमुई जिले के रहनेवाले हैं. यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी देवघर केके साहु ने 12 अक्तूबर 2012 को दर्ज किया था . इस केस में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से एडवोकेट आनंदी प्रसाद राय ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल नौ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
कैसे हुआ था मामले का उदभेदन: इस मामले का उद्भेदन तत्कालीन थाना प्रभारी केके साहु ने किया था. गश्ती के दौरान शहर के जालान पार्क के पास झाड़ियों में कुछ युवकों को बैठे देखे थे. पुलिस की गाड़ी देखते ही सभी युवक भागने लगे तो पुलिस ने घेर कर तीन युवकों को दबोचा व एक युवक भागने में सफल रहे. गिरफ्तार युवकों के पास पिस्तौल, जिंदा गोली, बड़ा इस्पात का चाकू व अन्य घातक सामान भी मिला. इस संबंध में नगर थाना में एफआइआर दर्ज हुआ जिसमें उपरोक्त तीनों को नामजद किया गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल किया व केस का ट्रायल सेशन कोर्ट भेजा गया. स्पीडी ट्रायल हुआ व तीनों को शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी गयी.
जिन्हें मिली सजा
लक्ष्मी पासवान, केरहरीटांड़, थाना- चंद्रमनडीह, जिला- जमुई (बिहार)
मुरारी पासवान – ग्राम- सिलफरी नावाडीह, थाना- चंद्रमनडीह, जिला- जमुई (बिहार)
उमेश पासवान, माधोपुर, थाना- चंद्रमनडीह, जिला- जमुई (बिहार)
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