कुआं में मिला लापता बच्चे का शव, उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2018 6:28 AM

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देवघर : 10 दिनों से गायब तीन वर्षीय रिशु का शव कालीरखा मुहल्ला स्थित दाल मिल परिसर के सेंचुरिया कुएं से बरामद किया गया. रिशु की हत्या करने के बाद ब्लू साड़ी में तीन पत्थर से शव बांध दिया गया था. रिशु के शव मिलने की सूचना पाते ही परिजनों व मुहल्लेवासियों की भीड़ जुट […]

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देवघर : 10 दिनों से गायब तीन वर्षीय रिशु का शव कालीरखा मुहल्ला स्थित दाल मिल परिसर के सेंचुरिया कुएं से बरामद किया गया. रिशु की हत्या करने के बाद ब्लू साड़ी में तीन पत्थर से शव बांध दिया गया था. रिशु के शव मिलने की सूचना पाते ही परिजनों व मुहल्लेवासियों की भीड़ जुट गयी. सभी एक ही बात कह रहे थे कि आखिर इस बच्चे का क्या कसूर था,

जो इसे मार डाला. लोग पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे. देखते-देखते भीड़ ने उग्र हो गयी व मामले में जेल भेजे गये मुहल्ले के ही ईदू और बंकू गुप्ता को आरोपी बताते हुए आक्रोशित भीड़ आगे बढ़ी. भीड़ ने पहले बंकू गुप्ता के घर पर हमला किया. वहां तोड़फोड़ करते हुए परिजनों के साथ मारपीट की. इस दौरान कुछ ही संख्या में पुलिस मौजूद थी, जो लाचार दिखी. पुलिस की मौजूदगी में कुछ लड़कों ने बंकू के घर से स्कूटी निकाल कर जूनबांध तालाब की सीढ़ी पर ले आये और आग लगा दी. इसके बाद भीड़ ईदू के घर पर पहुंच कर हमला कर दिया. कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे थे.

इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी एसपी एनके सिंह को दी. एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दीपक कुमार पांडेय सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लाठी चार्ज कर आक्रोशित भीड़ को खदेड़ना शुरू किया. आधे घंटे में स्थिति पर पुलिस ने काबू पा लिया. समाचार लिखे जाने तक रिशु के हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. मामले में पुलिस बंकू को हिरासत में ले कर पूछताछ कर रही है. रिशु के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया गया. पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी गयी. उधर, बंकू के घर पर हुए हमले में सोनी देवी ने अज्ञात 150 लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआइआर दर्ज कराया है.

धनबाद » भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो-दो साल की सजा

10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

गलत आयकर भर कर टीडीएस भुगतान लेने के आरोप

भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो मामले में दो-दो साल की सजा सुनायी गयी है. 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय में अपील के लिए गायक को अस्थायी जमानत दे दी है. केस की सुनवायी कर रही धनबाद सब जज टू बिनोद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को गायक को सजा सुनायी है. गायक भरत शर्मा के खिलाफ गयल आयकर रिटर्न भर कर टीडीएस भुगतान लेने का आरोप है. कम आय का रिटर्न भरने व ज्यादा टीडीएस भुगतान लेने का आरोप है. मामले में आयकर अफसर शशि रंजन की ओर से दो अलग-अलग केस कोर्ट में दर्ज करायी गयी थी.

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