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Bokaro News : चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

Updated at : 12 Sep 2025 12:26 AM (IST)
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Bokaro News : चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

Bokaro News : न्यायालय ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले दोषी को एक साल की सजा और दो लाख पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का आवेदन दिया गया. इसके बाद दोषी को जमानत पर छोड़ा गया. परिवादी निर्मल मंडल की ओर से अधिवक्ता बैद्यनाथ शर्मा और संजय कुमार कश्यप ने बहस की.

क्या है मामला

बोकारो थर्मल थाना के न्यू शास्त्री नगर, रीवर साइड जारंगडीह निवासी तुला राम के विरुद्ध जारंगडीह रिवर साइड निवासी निर्मल मंडल ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2022 में एक परिवाद दायर किया गया था. परिवाद में कहा था कि उसकी और अभियुक्त तुला राम की पहले से दोस्ती थी. तुला राम ने जरूरी काम के लिए उससे दोस्ताना कर्ज एक लाख 90 हजार रुपये लिया था. लेकिन काफी समय बाद भी रुपया वापस नहीं किया गया, अभियुक्त से दोस्ताना कर्ज वापस करने की मांग की. लेकिन वह टाल मटोल करने लगा. बाद में अभियुक्त ने परिवादी को एक लाख 90 हजार का चेक दिया. चेक जब बैंक में डाला, तो बाउंस हो गया. इसकी जानकारी अभियुक्त को दी. इसके बाद भी उन्होंने रुपये नहीं लौटाया. इसके बाद निर्मल मंडल ने तुला राम के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा किया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक साल की सजा और दो लाख पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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OM PRAKASH RAWANI

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